History of Asia

Indian Council Act of 1909 :Marley-Minto Reform (Indian Council Act of 1909 :Marley-Minto Reform)

Seventeen years after the Indian Councils Act of 1892, another Act was passed, called the 'Indian Councils Act of 1909'. The originator of this act was the Secretary of India Marley and the Governor General Lord Minto, hence it is also known as 'Marley-Minto Reforms'. Although this act failed to bring any revolutionary change in the constitutional development of India, but it took India to the first stage of the road of self-government.

act passed being K reason (Due to the Passage of the Act)

The Act of 1892 could not fulfill the Indian aspirations. The Legislative Assembly had ceased to be a consultative body. Apart from the councils, the system of increase and election of non-official members was a mere sham. Their jurisdiction was very limited and there were various restrictions on the power of their members. Therefore the Act of 1892 caused great disappointment to the Indians and the Indian National Congress started agitations for more reforms.

The dogmatic attitude of the British government caused political discontent and unrest across the country. The influence of extremist leaders on the national movement was increasing. Both the Secretary of State Lord Marley and the Viceroy Lord Minto in India agreed that reforms in governance were necessary to address this unrest.

There was discontent among Indians against the British rule, famine and plague added fuel to the fire. Due to the famine in 1895-96, thousands of people died of famine. In 1897 there was an epidemic of plague, in which according to government reports, about two lakh people died. The British soldiers, instead of giving aid to the plague affected people, behaved in a degrading manner, which ignited the fire of rebellion among the people. Maharashtra's plague Commissioner Mr . rand and a military officer Mr . earst key pill Kicking murder Has been done. Damodar was given death sentence for this crime and Lokmanya tilak to your speeches and articles by Indian public to instigate K allegation in Eighteen month K imprisonment Got the punishment. These incidents further increased the discontent of the Indian public.

The imperialist and reactionary policies of Lord Curzon played an important role in spreading political unrest in India. He used Calcutta to crush the national movement in the name of administrative efficiency. Corporation Act ( 1899) , Indian University Act ( 1904) and Bengal of Partition ( 1905) etc. took many such steps, which deeply hurt the sentiments of the nationalists. In 1904 he declared that 'Only British should be appointed to high posts of civil services, because being members of the ruling caste they are more capable and superior than Indians.' In a speech at the convocation of the University of Calcutta in 1905. He insulted Indians.

Curjan partitioned Bengal on October 16, 1905, which was opposed by the whole country in one voice. Lord Marley also admitted in his book 'Reclamations' that 'Curzon's policy of centralization of liberal principles, violation of Queen Victoria's Declaration, the use of hate words against Indian morality and acts like dissolution' made his reign extremely difficult. Made popular and revolutionary.

Some such political events took place which had a huge impact on the national movement of India. In 1896 the small Abyssinia defeated Italy and in 1905 the small Asian country Japan defeated Russia. These events made it clear that the European powers were not invincible. With this a new era emerged in Asia and a new consciousness was infused in the hearts of the Asians. Lord Curzon also said that the echo of this victory of Japan reached like a bang in the streets of the East carrying the new consciousness.

In the early twentieth century, India's economic condition deteriorated greatly. Land revenue was increased and irrigation tax rates were increased. Industries and businesses were destroyed, due to which the prices of essential commodities increased. All the avenues of getting good jobs were closed for the educated youth. Due to rising inflation, it became difficult for the middle class people to survive. Due to this a feeling of despair and discontent started spreading among the Indians.

British 'segmentation to stop the flow of nationalism pour and Raj do ' and by encouraging Muslims sowed the seeds of communalism in Indian politics. A delegation led by the Aga Khan 1 October 1906 demanded separate representation for Muslims, which Lord Minto promised to fulfill. Virtually communal in India Election Method of Birthday Lord Minto That was it. 30 December 1906 to Muslim League was established and the League reiterated its demands for separate electorates in 1908 and 1909. Thus communal representation also required reform.

British government tried to separate Muslims from Hindus to suppress the national movement, on the other hand it adopted reactionary and repressive policy to curb political unrest, Due to which the spirit of revolution and terrorism started spreading among the youth. The government felt that the reins of the Congress could go into the hands of the extremists, so it considered it necessary to make constitutional reforms to win the hearts of the non-revolutionaries.

Swadeshi Movement

In 1905, the Congress under the chairmanship of Gokhale passed a resolution in Banaras, which said that the rule of India should be in the interest of Indians and later in India the same A type of government should be established, as in other self-governing colonies of the British Empire. Congress President Gokhale also demanded that the provincial and central legislative councils should be reformed.

In December 1905, when a cabinet of liberals was formed in England, Marley was appointed India's secretary. He, along with the Viceroy Lord Minto, wanted to stop the rapidly spreading unrest in India. Lord Minto to prepare proposal regarding reforms sir A . arendl A committee was appointed under the chairmanship of Minto sent a document on the basis of the report of the Arundel Committee to the Secretary of India in March 1907. John Marley, after inspecting the suggestions given in the document, directed the Government of India to obtain the opinion of the provincial governments regarding these suggestions. After the opinion of the provinces, the Indian government sent its report to the British government through Marley. Based on these suggestions, the Indian Councils Act 1909 was passed in February 1909, which was called 'Marley Minto improvement ' (Marley-Minto Reform ) is also called. This act was called 1910 in applicable Done.

The purpose of the Marley-Minto Reform was merely to expand the authority and scope of the councils. Lord Marley did not give his assent to the idea of ​​colonial self-government and made it clear to Gokhale that 'this ideas Moon to taking K for cry as is. ' On December 8, 1908, Marley made it clear in the House of Lords that 'in improvements of Purpose parliamentary system key Installation definitely no is .'

act key chief Streams (Major Sections of the Act)

The Marley-Minto Reform is a landmark in India's constitutional history, an important link in the development of representative institutions in India. Through this an attempt was made to involve Indians not only in the field of law-making, but also in the administration of the country's daily affairs. By this the number of members and their powers of the Central and Provincial Councils were also increased. Arrangements were also made to take some elected members in this.

The Marley-Minto Reforms were also important because they included limited suffrage and indirect elections as well as Muslims to isolated election system Efforts were made to give more special representation, due to which a new era started in the political life of India. The following were the main sections of the Act-

legislation councils K Size in rise : By this Act of 1909 Central And the number of elected members in the provincial legislative councils was increased. All the elected members were indirectly elected. Electoral councils were formed from the local bodies. It elected the members of the provincial legislative councils. The members of the provincial legislative council elected the members of the central legislature. The number of additional members of the Central Legislative Council was increased from 16 to 60. It had 27 elected and 33 nominated members. A 69-member Central Legislative Council was established consisting of 6 members of the Executive, 1 Chief of Army Staff, 1 Provincial Governor and Governor General. In Bengal, United Provinces, Bihar, Orissa, Bombay and Madras, the number of members of the Legislative Council was increased to 50 and the number of members of the Legislative Council of Punjab, Burma, Assam was fixed at 30.

central legislation council in official majority : There were four types of members in the Central Legislative Council - ex-officio members, nominated government officials, nominated non-official officials and elected members. The Governor General and all the members of his Executive Council were members of the Central Legislative Council who were called ex-officio members. The government officials who were nominated by the Government of India as members of the Central Legislative Council were called nominated government officials. The government also nominated such persons who were not government officials, but had great influence among the people. All of them were called nominated non-official members. The persons who were elected were called elected members. Elected members were often elected by the Chamber of Commerce, district boards, municipalities and large landowners.

Majority of government members was kept in the Central Legislative Council, so that there would be no difficulty in making laws. In his message of reform, the Secretary of India wrote, 'Your Council, both in its law-making and executive nature, must remain such that it has the obligations to the Emperor, the Government and the Parliament of the Empire, which are now And should always be in the future, the power to complete it continuously and without any hindrance.'

Of the 69 members of the Central Legislative Council, 37 were official and 32 were non-official members. Of the 37 official members, 28 were nominated by the Governor General and the remaining nine were ex-officio members. The ex-officio members were the Governor Nazral, six ordinary members of his Council and two extraordinary members, the President, and the President of the State in which the Council was meeting. Of the 32 non-official members, 5 were nominated by the Governor General and the remaining 27 were elected members. Regarding the elected members, the official spokespersons were of the view that people of different castes, sub-castes, religions and sects resided in India, whose interests were conflicting with each other, hence it was necessary to use the principle of election in the composition of Indian Legislative Councils. Representation should be given on the basis of classes and interests.

Separate electoral system was introduced for the first time. Special concession was given to Muslims in representation. He got the right to send more representatives in proportion to the population in the Central and Provincial Legislative Councils. As a result, the 27 elected members of the Central Legislative Council were to be taken as follows – five by the Muslims, six by the Hindu Zamindars, one by the Muslim Zamindars, one by the Bengal Chamber of Commerce, one by the Bombay Chamber of Commerce and the remaining thirteen by the Legislatives of the nine provinces. by non-official members of the councils. The term of these members was three years.

provincial legislation councils in non official majority : A non-official majority was established in the provincial legislative councils. Like the Central Legislative Council, the Provincial Legislative Councils also had four types of members - official, non-official, nominated and elected. The majority of non-official members in the legislative councils of the provinces was not harmful for a number of reasons. One, the law-making powers of the provincial legislatures were very limited and limited. Secondly, if a provincial council made a law against the will of the government, the governor could use his prohibition to repeal it. तीसरे, गैर-सरकारी सदस्य विभिन्न हितों और वर्गों के प्रतिनिधि होने के कारण सरकार के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकते थे। चौथे, बंगाल के अलावा सभी प्रांतीय परिषदों में नामजद गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत था, चुने हुए गैर-सरकारी सदस्यों का नहीं और सरकार को नामजद गैर-सरकारी सदस्यों की राजभक्ति पर पूरा विश्वास था।

नामांकित गैर-सरकारी सदस्यों के लिए विनियमों द्वारा कोई विशेष योग्यताएँ निर्धारित नहीं की गई थीं। नामांकन की व्यवस्था उन वर्गों तथा हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए की गई थी, जिन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था। निर्वाचित सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में विस्तृत नियम बनाये गये थे। बंगाल, बंबई तथा मद्रास के केवल नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों के सदस्य ही विधान परिषद् के सदस्य हो सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिषद् का सदस्य बनाने के लिए इस प्रकार की कोई शर्त नहीं थी।

प्रांतीय परिषदों की सदस्यता के लिए इच्छुक उम्मीदारों के लिए जायदाद संबंधी योग्यता निर्धारित की गई थी, किंतु ऐसे व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते थे जो- (1) ब्रिटिश प्रजाजन न हों, (2) सरकारी अधिकारी, (3) स्त्रियाँ, (4) पागल, (5) 23 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, (6) दिवालिया और (7) पदच्युत किये गये सरकारी कर्मचारी। सरकार किसी को भी चुनाव लड़ने से रोक सकती थी। इस अधिकार का उपयोग राष्ट्रीय नेताओं के अयोग्य घोषित करने के लिए आसानी से किया जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय नेताओं के लिए परिषदों का सदस्य बनना बहुत कठिन था। इसके अतिरिक्त विशेष वर्गों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों से विशिष्ट योग्यताओं की आशा की जाती थी।

1858 का भारतीय प्रशासन-सुधार अधिनियम:ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास (Indian Administration-Reform Act of 1858:Constitutional Development under British Rule)

सीमित तथा भेदभावपूर्ण मताधिकार : 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को परिषदों के चुनाव में भाग लेने का जो अधिकार दिया गया, वह अत्यंत समीति था। वह अनेक प्रकार के भेदभावों पर आधारित था और प्रत्येक प्रांत में भिन्न-भिन्न था। उदाहरणार्थ, केंद्रीय विधान परिषद् के चुनाव के लिए जमींदारों के चुनाव क्षेत्रों से वही जमींदार मत दे सकते थे, जिनकी बहुत अधिक आमदनी थी। मद्रास में यह अधिकार उनको दिया गया, जिनकी वार्षिक आय 15,000 थी या जो 10,000 रुपया वार्षिक भूमिकर देते थे। प्रांतीय परिषदों के सदस्य चुनने वाले मतदाताओं के लिए भी इसी प्रकार की कुछ कठोर योग्यताएँ निर्धारित की गई थीं। बंगाल में यह अधिकार उनको दिया गया, जिनके पास राजा या नवाब की उपाधि थी। मध्य प्रांत में यह अधिकार उनको मिला, जो ऑनेरेटी मजिस्ट्रेट थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार ‘कई चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 22 से अधिक नहीं होती थी, जबकि बडे़ से बडे़ चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 650 थी।’

केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों तथा विभिन्न प्रांतीय परिषदों के लिए मताधिकार की योग्यताएँ एक-दूसरे से भिन्न थीं। मुसलमानों में भी मताधिकार की योग्यताएँ प्रत्येक प्रांत में भिन्न-भिन्न थीं। यही नहीं, मुसलमानों and गैर मुसलमानों K मताधिकार key योग्यताओं in भी भिन्नता Was. जो मुसलमान हजार रुपये वार्षिक आमदनी पर आयकर देता था, भूमि कर देता था, उसे मत देने का अधिकार था, लेकिन इसके विपरीत तीन लाख की आमदनी पर कर देनेवाले किसी हिंदू, पारसी या ईसाई को यह अधिकार नहीं था। इसी प्रकार प्रत्येक ऐसे मुसलमान स्नातक को वोट देने का अधिकार था, जिसे बी.ए. पास किये पाँच वर्ष हुए हो, लेकिन यही अधिकार हिंदू, पारसी या ईसाई को नहीं था, चाहे उसे बी.ए. पास किये हुए बीस वर्ष ही क्यों न हो गये हों।

विधान परिषद् K action region of विस्तार : इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों के कार्यों तथा अधिकारों में वृद्धि की गई। इसके पहले सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, किंतु इस अधिनियम द्वारा मूल प्रश्न करने वाले सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। स्पष्ट है कि दूसरे सदस्य पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। विधान परिषद् के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का अधिकार तो मिला, किंतु वे बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे। सैनिक तथा कुछ अन्य विशेष मदों पर सदस्यों को बहस करने का अधिकार नहीं था। सदस्यों को सार्वजनिक हित-संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा उस पर मत देने का अधिकार मिला, किंतु ऐसे प्रस्ताव पेश करने के लिए पंद्रह दिन पहले सूचना देना आवश्यक था। विधान परिषद् का अध्यक्ष किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकता था। यही नहीं, वह सार्वजनिक हित का बहाना लेकर किसी भी प्रस्ताव को पेश करने से मना भी कर सकता था। यही नहीं, किसी प्रश्न-विशेष का उत्तर देने के लिए कार्यकारिणी बाध्य भी नहीं थी।

प्रांतीय परिषदों K आकार in वृद्धि एवं भारतीयों key नियुक्ति : सपरिषद् गवर्नर जनरल को भारत सचिव की स्वीकृति से बंगाल में कार्यकारिणी परिषद् का निर्माण करने का अधिकार दिए गया जिसमें अधिक से अधिक चार सदस्य हों। अन्य प्रांतों में भी कार्यकारिणी परिषद् का निर्माण किया जा सकता था, किंतु ब्रिटिश संसद ऐसा करने से रोक सकती थी। इस अधिनियम ने सरकार को अन्य कार्यकारिणी परिषदों की रचना करने की शक्ति इस शर्त पर प्रदान की कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से कोई भी इसका निषेध (वीटो) कर सकता है। इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव को बंबई तथा मद्रास की कार्यकारिणी परिषदों के सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर देने का अधिकार मिल गया। इनमें से कम से कम आधे सदस्य अर्थात् दो सदस्य ऐसे होने चाहिए, जो कम से कम बारह वर्ष तक सम्राट की सेवा में भारत रह चुके हों।

इस अधिनियम में कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की सम्मिलित करने की इच्छा व्यक्त की गई थी। परिषदों तथा ब्रिटिश नौकरशाही के विरोध के बावजूद भी ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी। 1907 में भारत सचिव मार्ले ने दो भारतीयों- के . जी . गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंडिया कौंसिल का सदस्य नियुक्त किया था। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में सर एस.पी. सिन्हा को कानून सदस्य नियुक्त किया गया। इस प्रकार 1907 में भारत मंत्री ने स्वयं अपनी परिषद् में दो भारतीयों को रखकर जो कदम उठाया था, उसकी अपेक्षा यह कदम निश्चित रूप से अधिक महत्त्वपूर्ण था।

सांप्रदायिक and पृथक् निर्वाचन पद्धति : इस अधिनियमम द्वारा सांप्रदायिक और पृथक् निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। मुसलमानों को सामान्य निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया और साथ ही उन्हें पृथक् मत देने का अधिकार भी दिया गया। मुसलमानों को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सदस्य भेजने का अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त उनको अपने प्रतिनिधि सीधे चुनकर भेजने का अधिकार दिया गया, परंतु हिंदुओं को इस प्रकार की कोई रियायत नहीं दी गई।

केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में मुसलमानों to अपने अलग प्रतिनिधित्व चुनने of अधिकार दिया गया। इतना ही नहीं, उनको पृथक् प्रतिनिधित्व देने के लिए विभिन्न व्यवस्थापिका सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये। इसी प्रकार, जमींदारों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डों, व्यापारियों एवं नगरपालिकाओं इत्यादि को भी पृथक् प्रतिनिधित्व दिया गया। इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा पृथक्-पृथक् प्रतिनिधित्व को मार्ले-मिंटो सुधार द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की गई, जो बाद में भारत के लिए घातक सिद्ध हुई।

अधिनियम K दोष (Defects of the Act)

भारतीय जनता देश में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की माँग के लिए आंदोलन कर रही थी, लेकिन इन सुधारों से ‘पूरी वस्तु देकर केवल उसकी Shadow ही मिली ।’ दरअसल मार्ले का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था ही नहीं। दिसंबर, 1908 में उसने हाऊस ऑफ लार्ड्स में कहा था कि ‘मैं भारत in उत्तरदायी Government key स्थापना key एक क्षण K लिए भी कामना नहीं करूँगा ।’ 13 मई, 1909 को मार्ले ने एक बार फिर वही दोहराया, ‘हमारे जीवनकाल में और आगामी कई पीढ़ियों तक भारतवर्ष के लिए स्वराज्य प्राप्त करना असंभव है।’ वस्तुतः इन सुधारों द्वारा भारतीयों को जो चींजें दी गईं, वह बिल्कुल अर्थ-शून्य ‘केवल चंद्रमा key चमक key भाँति थे।’

रैम्जे मैक्डोनॉल्ड के अनुसार मार्ले-मिंटो सुधार जनवाद और नौकरशाही के बीच एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। इन सुधारों का उद्देश्य कुछ भारतीय प्रतिनिधियों को संविधान-निर्माण और प्रशासन-कार्य में सहयोग प्राप्त कर एक प्रकार का संवैधानिक एक की स्थापना करना था। इन सुधारों द्वारा भारतीयों को अपने देश के शासन-प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं मिला। परिषदों में सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई, किंतु तत्काल एक चेतावनी भी दे दी गई कि नई परिषदों का अभिप्राय यह नहीं है कि संसदीय प्रणाली को आरंभ किया जाये।

इस अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए जान-बूझकर दो प्रमुख संप्रदायों- हिंदुओं और मुसलमानों में फूट का बीज बो दिए, जो 1947 में भारत-विभाजन का कारण बना। पृथक् निर्वाचन-प्रणाली द्वारा विभिन्न वर्गों, हितों तथा संप्रदायों में परस्पर फूट डालने का प्रयास किया गया, जिससे राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुँचा। भारत सचिव मार्ले ने वायसरॉय मिंटो को लिखा भी था कि पृथक् निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं, जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। कुछ ही वर्षों में सिख, हरिजन, ऐंग्लो-इंडियन आदि संप्रदाय भी अपने हितों की रक्षा के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व की माँग करने लगे। अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई धार को कुंद करने के लिए एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के विरुद्ध खड़ा कर दिया, जिसके कारण राष्ट्रीय संगठन छिन्न-भिन्न होने लगा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इससे पृथकतावादी प्रवृत्तियाँ पैदा हुईं तथा अंत में भारत के विभाजन की माँग की गई। गाँधीजी ने कहा कि मार्ले-मिंटो सुधारों ने हमारा सत्यानाश कर दिया। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करके उन्हें सदा के लिए भारत के अन्य नागरिकों से पृथक् कर दिया गया। आगा खाँ ने भी लिखा कि लॉर्ड मिंटो ने हमारी माँगों को स्वीकार करके ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जो ब्रिटिश सरकार के भारत-संबंधी भावी संवैधानिक पगों का आधार बनी रही और जिसके अनिवार्य परिणामों के रूप में भारत का बँटवारा तथा पाकिस्तान का जन्म हुआ।

भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण (Causes of Rise of Communalism in India)

1909 के अधिनियम द्वारा अपनाई गई निर्वाचन व्यवस्था दोषपूर्ण थी। इसमें जनता को केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के लिए प्रतिनिधि भेजने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के अनुसार मताधिकार का क्षेत्र सीमित था और मत देने का अधिकार बहुत थोडे़ लोगों को दिया गया था। मतदान-संबंधी अर्हताएँ इतनी कठोर थीं कि नये चुनाव क्षेत्रों में गिनती के कुछ व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के सबसे बडे़ निर्वाचन क्षेत्र में केवल 650 मतदाता थे और सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में औसतन 22 मतदाता। प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदाताओं की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं थी।

इसके अतिरिक्त केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की रचना के लिए निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष या कभी-कभी दोहरी अप्रत्यक्ष अपनाई गई थी। नगरों या गाँवों में उपकरदाता नगरपालिकाओं या स्थानीय बोर्डों के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते थे। फिर वे सदस्य प्रांतीय परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। इस तरह से केंद्रीय विधान परिषद् में मत देने का अधिकार केवल प्रांतीय विधान परिषद् के सदस्यों को ही था। साधारण जनता इस मतदान में भाग नहीं ले सकती थी। फलतः मतदाताओं तथा प्रतिनिधियों के बीच संपर्क नहीं हो पाता था और व्यवस्थापिका सभा के कार्यों पर मतदाताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था।

यद्यपि व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों के आलोचना-संबंधी अधिकार बढ़ा दिये गये, किंतु मार्ले भारत में प्रजाात्मक प्रणाली को लागू किये जाने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था कि व्यवस्थापिका सभाएँ केवल परामर्शदात्री संस्था के रूप में रहें, न कि स्वतंत्र कानून बनानेवाली संस्था के रूप में। प्रांतीय समितियों के स्वतंत्र इकाइयों के रूप में विकसित होने की कोई भी आशा शेष नहीं रही, क्योंकि मार्ले ने अत्यधिक विकेंद्रीकरण की भावना को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाएँ सच्ची प्रतनिध्यात्मक संस्थाओं का रूप नहीं ले सकीं। उत्तरदायी शासन की माँग करनेवाले भारतीयों के लिए यह निराशाजनक था।

1909 के सुधारों द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई, अपितु मुसलमानों को पृथक् प्रतिनिधित्व देकर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया जिससे यह स्पष्ट हो Gone कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो’ की नीति पर चलते हुए भारत पर शासन करना चाहती है।

1909 के सुधारों द्वारा सभी संप्रदायों के मतदाताओं को समान अधिकार नहीं दिया गया। हिंदू मतदाताओं के लिए बहुत ऊँची योग्यता रखी गईं, जबकि मुसलमान मतदाताओं के लिए निम्नतम् योग्यता। मध्यवर्गीय मुस्लिम जमींदारों, भूमि-स्वामियों, व्यापारियों तथा स्नातकों को मत देने का अधिकार दिया गया, जबकि इन्हीं वर्गों के गैर-मुस्लिम लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पाँच वर्ष पुराने हर मुसमलान स्नातक को वोट देने का अधिकार था, किंतु 30 वर्ष पूराने हिंदू, पारसी और ईसाई स्नातकों को वोट का अधिकार नहीं दिया गया।

इस अधिनियम द्वारा बहुसंख्यक हिंदू संप्रदाय के साथ घोर अन्याय किया गया। जिन विधान परिषदों में हिंदुओं का बहुमत था, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया, लेकिन पंजाब, पूर्वी बंगाल तथा आसाम में, जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे और मुसलमानों का बहुमत था, हिंदुओं को मुसलमानों जैसा कोई संरक्षण नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को तो अपने प्रतिनिधि सीधे चुनकर भेजने का अधिकार मिला, किंतु हिंदुओं को इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई।

इस अधिनियम में भारतीय प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रांतों पर केंद्र्र के नियंत्रण को शिथिल नहीं किया गया। राजस्व, प्रशासन तथा विधि निर्माण के क्षेत्र में सरकार का प्रांतों पर नियंत्रण पूर्ववत् बना रहा। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भविष्य में स्थानीय संस्थाओं तथा स्वशासन की प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी साधा सिद्ध हुई।

केंद्रीय विधान परिषद् में सरकारी सदस्यों की संख्या गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या से अधिक थी। वे सरकारी गुट के रूप में कार्य करते थे। वे अपनी इच्छानुसार वोट नहीं दे सकते थे, सरकार की आज्ञा के बिना न तो प्रश्न पूछ सकते थे, न कोई प्रस्ताव पेश कर सकते थे। मतदान के समय उन्हें सरकार के पक्ष में और गैर-सरकारी सदस्यों के विपक्ष में मत देना पड़ता था। पुन्निया ने सरकारी सदस्यों के कार्यों के विषय में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि ‘गैर-सरकारी सदस्यों के भाषण चाहे कितने ही तर्कपूर्ण क्यों न हों और उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये सुझाव चाहे कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, मतदान के समय ये सरकारी सदस्य सदा ही सरकार के पक्ष में तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विपक्ष में वोट देते थे। निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति मखौल बन गई थी।’ 1910 में गोखले की शिकायत थी कि जब सरकार किसी विशेष रूख को अपनाने के लिए एक बार इरादा कर लेती है, तो फिर गैर-सरकारी सदस्य चाहे जितना कहें, उससे सरकार के रूख में कोई तबदीली नहीं आती है।

प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत था, किंतु इनकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं थी। गैर-सरकारी सदस्य सदैव सरकार के इशारों पर नाचते थे और बराबर उसी का समर्थन करते थे। वे अधिक राजभक्ति दिखाकर अपने भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बनाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्य परिषदों की बैठकों में उतने नियमित रूप से उपस्थित नहीं होते थे, जितने के सरकारी सदस्य। इससे परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों का पलड़ा और भी हल्का हो जाता था।

इस प्रकार मार्ले-मिंटो सुधार यद्यपि 1892 के पहले अधिनियम की अपेक्षा काफी आगे था, परंतु इसने कोई वास्तविक शक्ति प्रदान नहीं की। विधान परिषदों के सदस्यों की शक्तियाँ बहुत सीमित थीं। वे कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु कार्यकारिणी के सदस्य उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थे। सदस्यों को सार्वजनिक मामलों पर प्रस्ताव पास करने का अधिकार था, किंतु उनके प्रस्ताव केवल सिफारिशें ही होती थीं। यह सरकार की इच्छा पर निर्भर था कि उनको माने या न माने। विधान-परिषदों के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, परंतु केंद्रीय या प्रांतीय सरकार के एक रुपये पर भी उनका सीधा नियंत्रण नहीं था। मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य सरकारी सदस्यों के साथ ही रहते थे और इससे सरकार को कानून पारित करवाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल इन सब मामलों पर वीटो का अधिकार भी प्राप्त था। सरकार भारतीय सदस्यों को बिल्कुल अंत में बोलने की आज्ञा देती थी और उनके विचारों की तनिक भी परवाह नहीं करती थी, इसलिए भारतीयों को बहुत दुःख होता था।

इस अधिनियम में ऐसे नियम और विनियम बनाये गये, जिनके कारण सदस्यों के अधिकार और सीमित हो गये। इन विनियमों द्वारा अनेक गरमवादी राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। फलतः इन सुधारों से विधान परिषदें रबर की मुहर बन गईं। ‘अमृत बाजार पत्रिका’ ने 17 नवंबर, 1909 को लिखा था, ‘शून्य के साथ यदि कोई शून्य जोड़ भी दिया जाए, तब भी वह शून्य, शून्य ही रहता है।’ वस्तुतः विधान सभाएँ जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाले विधायकों के स्थान पर अजायबघर के रूप में बदल गई थीं।

इस प्रकार 1909 के सुधार के द्वारा केंद्रीय सरकार की नियंत्रण नीति को पुनः लागू कर दिया गया तथा स्थानीय सरकारों को पुनः याद दिला दिया गया कि उनके अफसर व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीय सरकार के निश्चयों के संबंध में आलोचनात्मक रवैय्या न अपनायें। डॉ. जकारिया ने कहा कि इसमें एक ओर प्रगतिशील कदमों का समावेश किया गया था तथा दूसरी ओर उन पर इतने बंधन लगा दिये गये थे कि वे निरर्थक हो गये थे। प्रजातांत्रिक निर्वाचन सिद्धांत अप्रजातांत्रिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ था, सरकारी बहुमत को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी, निर्वाचित सदस्य अल्पमत में थे। परिषदों की सदस्य संख्या तथा अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई थी, फिर भी, संसदीय सरकार की स्थापना नहीं की गई। कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों को स्थान दिया गया, फिर भी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रही।

1784 का पिट्स इंडिया ऐक्ट (Pitt’s India Act of 1784)

अधिनियम of मूल्यांकन (Evaluation of the Act)

मार्ले-मिंटो सुधार एकदम निरर्थक भी नहीं थे। यह अधिनियम 1892 के अधिनियम की अपेक्षा निःसंदेह एक प्रगतिशील कदम था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और भारत सचिव की कौंसिल में भारतीयों को स्थान दिया गया। विधान परिषदों का विस्तार किया गया और इसके सदस्यों के अधिकारों में भी वृद्धि की गई। इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया और विधान परिषद् के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। भारतीयों को सरकार की आलोचना करने तथा सुझाव देने का अधिकार प्राप्त मिला, यद्यपि सरकार भारतीयों की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं थी।

इन सुधारों के द्वारा भारतीयों को राजनीतिक परिषदों में सम्मिलित किया गया। वहाँ उन्होंने अपनी राजनीतिक योग्यता एवं उच्चकोटि की मानसिक क्षमता का प्रमाण दिये। इन प्रतिभाशाली गैर-सरकारी सदस्यों ने यह साबित कर दिया कि यदि उन्हें उचित अवसर दिया जाए, तो वे कौंसिलों में बहुत उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद् में भारतीयों को सम्मिलित किया जाना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। इससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और सरकार की गुप्त परिषदों में भी झाँकने का मौका मिला। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने राष्ट्रीय विचारों के प्रचार के लिए इन परिषदों का सार्वजनिक मंच के रूप में प्रयोग किया।

इस अधिनियम ने भारतीय संविधान को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से पीछे जाना संभव नहीं था। यही कारण है कि 1917 में मॉण्टेंग्यू को यह घोषणा करनी पड़ी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में धीरे-धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। अतः यह अधिनियम संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से भारतीय स्वशासन की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम था। लॉर्ड मार्ले ने ठीक कहा था कि यह ग्रेट ब्रिटेन और भारत के मध्य संबंधों के इतिहास में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण अध्याय का आरंभ था और भारत के प्रति ब्रिटिश उत्तरदायित्व के इतिहास में एक नया पन्ना पलटने के समान था।

यह अधिनियम 1892 के अधिनियम से अधिक प्रगतिशील था, लेकिन ये परिवर्तन केवल मात्रा में थे, प्रकार में नहीं। यह सत्य है कि इन सुधारों द्वारा भारतीयों को शासन अधिकार-संबंधी विशेष रियायतें नहीं मिलीं, लेकिन यदि 1909 में ये सुधार न किये जाते, तो राष्ट्रीय आंदोलन का नियंत्रण अवश्य ही उदारपंथियों के हाथ से निकलकर गरमपंथियों के हाथ में चला जाता और ऐसी दशा में प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का भारत में नियमित ढंग से विकास न हो पाता।

इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को उत्तरदायी शासन का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया, जिसके बिना वे 1919 के अधिनियम के आधार पर स्थापित व्यवस्थापिकाओं का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ रहते। व्यापक दृष्टिकोण से ये सुधार स्वशासन की ओर बढ़ने के आवश्यक तथा उपयोगी चरण थे। यद्यपि विधान परिषद् के सदस्य सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते थे, किंतु उन्होंने राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करने के लिए इन विधान परिषदों का सार्वजनिक मंच के रूप में प्रयोग किया और जनता को जगाने में सफल रहे।

मार्ले-मिंटो सुधार नवंबर, 1910 में लागू किये गये, किंतु भारतीय जनता इनसे संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि इनके द्वारा भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि पृथक् अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई और जो चुनाव-पद्धति अपनाई गई, वह इतनी अस्पष्ट थी कि जन-प्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत-सी छननियों में से छानने की प्रक्रिया बन गई।

केंद्र में सरकारी अधिकारियों का बहुमत था, जिसके कारण सरकार अपनी कोई भी बात आसानी से मनवा सकती थी। प्रांतों में भी सरकार नामित गैर-सरकारी अधिकारियों की सहायता से सभी कानूनों को सरलता से पारित करवा सकती थी। इसके अतिरिक्त, प्रांतीय परिषदों पर केंद्रीय सरकार का कठोर नियंत्रण था, जिसके परिणामस्वरूप वे अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती थीं। चुनाव प्रणाली ऐसी थी कि चुने हुए सदस्य अपने-अपने संप्रदायों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के अधिक से अधिक वफादार बनने का प्रयत्न करते थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने विशेषाधिकार (वीटो) का प्रयोग कर कुछ भी कर सकते थे।

<स्वदेशी आंदोलन 

भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय और विकास