In February 1785 Hastins went back to England and in 1786 the East India Company appointed Lord Cornwallis as Commander-in-Chief of British India and Governor of the Presidency of Fort William (Bengal Presidency). appointed general. Meanwhile, after the departure of Warren Hastings, a senior member of the Council, John McPherson, took over as Governor General.
McPherson attempted to economy the company's expenditure. During his time in 1785 Tipu attacked Nargunda and conquered it. At the same time, Maratha Sardar Nana Phadnabis sought Macpherson's help against Mysore on the basis of the Treaty of Salbai, but he refused to help the Marathas following the policy of non-intervention, but in the case of Awadh he adopted the policy of interference. A week after Hastings' departure, McPherson received an operator's order that outlined revenue reform. Thus the work of revenue reforms had started during the time of McPherson, which was completed during the time of Cornwallis.
Governor General Lord Cornwallis (Governor General Lord Cornwallis)
Suggestions to appoint Cornwallis as Governor General It was first presented in the General Assembly by Dundas in 1781. But in order to accept the post of Governor General, Cornwallis put two conditions that the Governor General should be given the right to veto the decision of the council and to act as per his wish in special circumstances. When Cornwallis gave his assent for the position of Governor General in February 1786, the Act of 1784 was amended to give him the power of prohibition as well as the power to make decisions against the will of the council. He could also take the charge of general if needed.
Lord Cornwallis belonged to an affluent family of England and served as the chief general of England's armies during America's War of Independence. He was made the Governor General of India twice. The first time he was in 1786, when he was Governor General till 1793 and the second time in 1805, but during his second term, Cornwallis died shortly after in Ghazipur (U.P.). Cornwallis established a chain of reforms in his India through his actions.
company problems (Company Problems)
The main problem of the Board of Governors was revenue collection and its determination. Although the diarchy system was abolished in Bengal, Warren Hastings could not find a proper solution to this problem despite all his experiments. The directors of the company wanted that the revenue assessment should be done permanently and for this a fixed collection system should be established.
In fact, after 1767, the company had to handle business as well as administration. The business of the company was carried on by its employees, but its employees were involved in their personal business which caused loss to the company's business. The employees were getting richer day by day and the income of the company was decreasing. That's why the company wanted that the corruption of the employees should be ended somehow. Further, the British Parliament was of the opinion that the administration of such a vast territory could not be left in the hands of a trading company. Burke even called the company administration 'grossly inhumane' was declared. Therefore, the British government wanted such reforms to be made in the administration so that the administration of India would be 'legitimate ' can be made.
Cornewallis's improvements (Reforms of Cornwallis)
Cornwallis had to establish a satisfactory land tax system in India, reorganizing the company's business division with an honest and efficient justice system. He formed an additional system of governance on the structure established by Warren Hastings, which continued till 1858 AD. Cornwallis himself believed in justice and morality and considered it his duty to do justice to the ruled, not to protect them, to give them proper administration. He tried to give justice to the Indian people and reduce the tyranny of the employees of the company. Some of the major reforms made by Lord Cornwallis are as follows-
Cornwallis's business reforms (Cornwallis Business Reforms)
When Cornwallis reached Calcutta in 1786, the Company's administration in Bengal was divided into two parts. The first department was commercial or mercantile and the second department was general or general. Earlier, the employees of the company in the department used to buy (invest) cotton cloth, indigo, cotton, wool, silk, silk cloth etc. and collect it in the godowns for export. The Board of Directors wanted immediate reforms in the commercial department. This department was looked after by the Board of Trade, which was established in 1774. The operators suspected that the corruption of the employees was flourishing with the connivance of the Board of Trade.
Cornwallis, on the orders of the Secret Committee, scrutinized the accounts of the commercial residents for the previous year. After this, he reduced the number of members of the Board of Trade from 11 to five and stopped the practice of buying goods from contractors to end the corruption in the trade department. Not only this, Cornwallis took strict action against corrupt contractors, filed cases against them and also suspended them.
Now Cornwallis reintroduced the old policy of cowmasters and trade representatives buying goods directly from the producers of goods. These representatives or Gumashtas were placed under direct investment, who fixed the price by paying advance money to the producers and bought the finished goods in time. Due to this the company started getting cheaper goods and the financial position of the company improved. For this Cornwallis arranged to pay a substantial commission to the Gumashtas. Although Cornwallis tried not to harass the producers, the workers continued to harass him. Nevertheless, Cornwallis's reform proved to be permanent.
Cornwallis's administrative reforms (Cornwallis Administrative Reforms)
Cornwallis knew that the success of all his reforms depended on the company's employees. To remove corruption, he drastically increased the salaries of the officers and employees of the company and banned their personal business. The salary of collectors was increased from Rs 1,200 per month to Rs 1,500 per month and it was also decided to pay Rs 150 per month and a commission of 1 per cent on revenue collection. The salaries of the employees were also increased to Rs.500, Rs.300 and Rs.200. Along with this, it also completely banned the taking of bribes and gifts from officers and employees. He punished undisciplined employees for non-compliance of duty and ensured that in future employees were recruited on the basis of merit only.
Cornwallis, like his fellow countrymen, was prone to racial arrogance and considered Indians unfit for high positions. He made a rule to Europeanize the administrative system that Indians should not be appointed to posts with an annual salary of 500 pounds or more and they should be given only those posts for which the British were not available. Thus the gates of stipulated services were closed to Indians. Now Indians could not be given posts higher than Subedar or Jamadar in the army, Munsif or Deputy Collector in the administrative service. Thus Cornwallis was by nature anti-Indian.
Cornwallis' revenue-related improvements (Cornwallis Revenue Reforms)
After coming to Bengal, Cornwallis started investigations for the reform of the revenue system. McPherson initiated revenue reforms to create 35 revenue districts, headed by a collector. When Cornwallis noticed that the collectors also engaged in personal business, he reduced the number of revenue districts from 35 to 23 in 1787. He changed the name of the Revenue Committee to 'Board of Revenue' and gave him the right to hear revenue cases. Collectors were given judicial powers and made judges of civil and criminal courts. Cornwallis banned the personal trade of collectors and made them judges of civil and criminal courts, giving them judicial powers. He increased the salary of collectors from Rs 1,200 per month to Rs 1,500 per month and Rs 150. He also decided to pay 1 percent commission on monthly and revenue collection. To assist the collector, his assistants were appointed in the districts.
In 1790 Cornwallis also handed over the trial of the goods to the collector. But in the end he felt that he had made the collectors too powerful, so in 1793 he reduced the powers of the collectors and withdrew the judicial authority from them.
permanent settlement (Permanent Settlement)
Cornwallis was to make a permanent settlement of the land tax system in India because Pitt's India Act ordered the operators to settle with the landlords after checking the land and rent. Make arrangements. After reaching India, Cornwallis studied the land tax, rent and leases prevalent in Bengal for permanent settlement of land revenue. After this he had extensive discussions with Sir John Shore, the head of the Board of Revenue and James Grant, the Record Pal, regarding the land tax system. Cornwallis was faced with three main questions - one was to whom the settlement should be made, the second what should be the basis of the settlement and the third was for how long the settlement should be made. John Shor and James Grant had conflicting views on who to make the settlement. Shor believed that the settlement should be made with the zamindar as the zamindar is the owner of the land. James Grant opposed Shore's views and said that all land belongs to the government and the landlord is the only collector of land tax. The government can remove it whenever it wants. Cornwallis himself was a landowner in England and the officers of the Company were also not trained and experienced enough to establish land arrangements directly with the cultivators. So Cornwallis thought of making arrangements with the zamindars as the owners of the land.
As regards the basis of settlement, Shor believed that the actual tax collected from the prescribed tax was often much less. Therefore, the average of realization and revenue of the last ten years should be taken as the basis. Grant, on the other hand, was of the view that in 1765, the amount of revenue that was collected should be fixed. Finally, after deliberation, the tax-collection that was done in 1790-91 AD i.e. Rs 2,68,00,000 was considered as the basis.
The views of Cornwallis and Shor differed regarding the duration of the settlement. Cornwallis was of the view that this arrangement should be permanent and perpetual, whereas Shor believed that the survey of land properties and boundaries have not been determined, so this arrangement should be done for 10 years. According to Shore's opinion with the permission of the Court of Directors, this arrangement was implemented for ten years in 1790 on the basis of three years' tax collection, which is also known as 'John Shore's system'. was. But Cornwallis declared this settlement permanent in 1793 as soon as Pitt and Dundas were approved. According to this permanent arrangement, the Zamindars and their heirs were to pay 8/9th of the land revenue to the East India Company in perpetuity and 1/9th to be retained by them for their services. A lot has been said in favor and against this permanent settlement, but this arrangement has not been implemented in any region other than Bengal.
Cornwallis's judicial reform (Judicial Reforms of Cornwallis)
Judicial powers to the collector: Cornwallis wanted to establish an efficient and fair justice system to justify the British Empire in India. Therefore, under his 'judicial reforms', he concentrated all the power of the district in the hands of the collector and in 1787 appointed the collectors as judges of the 'civil court'. Apart from this, he was also given some criminal powers and the right to do criminal justice in limited cases.
circuit courts : Till now the criminal justice system was completely in the hands of Indian judges. Cornwallis abolished the district criminal courts with Indian judges between 1790–1792 due to his distrust of Indians and established four circuit courts in their place – three in Bengal and one in Bihar. Two European judges were appointed to each court, who conducted hearings with the help of Indian experts - the Qazi and the Mufti. These courts visited the districts and decided criminal cases as directed by the city magistrates.
Sadar Nizamat Adalat: मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। इस सदर दीवानी अदालत में गवर्नर-जनरल तथा उसकी परिषद् के सदस् भारतीय विशेषज्ञों-मुख्य काजी तथा मुख्य मुफ्ती की सहायता से न्याय करते थे।
कॉर्नवालिस कोड : कॉर्नवालिस ने 1793 ई. में प्रसिद्ध ‘कॉर्नवालिस कोड’ का निर्माण करवाया, जो ‘शक्तियों के पृथक्कीकरण’ के सिद्धांत पर आधारित था। कॉर्नवालिस संहिता में कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक् कर दिया गया। इसका कारण था कि अभी तक जिले में कलेक्टरों के पास भूमिकर विभाग के साथ-साथ विस्तृत न्यायिक और दंडनायक शक्तियाँ होती थी। कॉर्नवालिस ने अनुभव किया कलेक्टर के रूप में किये गये अन्याय का निर्णय कोई स्वयं न्यरायाधीश के रूप में कैसे कर सकता है। इसलिए उसने कलेक्टरों की न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियों को समाप्त कर दिया और अब उनके पास केवल कर-संबंधी शक्तियाँ ही रह गईं।
जिला दीवानी न्यायालयों में न्याय करने के लिए ‘जिला न्यायाधीश’ नामक नये अधिकारी नियुक्त किये गये, जिन्हें अपराधियों अथवा व्यवस्था भंग करनेवालों को बंदी बनाने की आज्ञा देने का अधिकार दिया गया। उनकी सहायता के लिए भारतीय सहायक होते थे। छोटे मामलों का फैसला वह स्वयं करता था, किंतु गंभीर मामले वह भ्रमण करने वाली अदालतों के समक्ष प्रस्तुत करता था। भ्रमण करने वाली प्रांतीय अदालतें, जो दीवानी अपीलें सुनती थीं, वही भ्रमण करने वाली फौजदारी अदालतों का भी काम करती थीं।
दीवानी अदालतें : दीवानी अदालतों की एक क्रमिक कड़ी स्थापित की गई। कर तथा दीवानी मामलों का भेद समाप्त कर इन अदालतों को समस्त दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार दिया गया। इस कड़ी में मुंसिफ की अदालत को 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था, जिसका अध्यक्ष एक भारतीय होता था। उसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत थी, जहाँ 200 रुपये तक के मामले सुने जाते थे, किंतु यह न्यायाधीश यूरोपीय होता था। इन दोनों न्यायालयों के विरुद्ध अपील नगर अथवा जिला अदालतों में की जा सकती थी। जिला न्यायाधीश सभी प्रकार के दीवानी मामले सुन सकते थे।
जिला न्यायालयों के ऊपर चार प्रांतीय अदालतें कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में थीं, जहाँ जिला अदालतों के विरुद्ध अपीलें हो सकती थीं। ये अदालतें जिला अदालतों के कार्यों का निरीक्षण भी करती थीं और उनके अनुरोध पर सदर दीवानी अदालत किसी जिला न्यायाधीश को निलंबित भी कर सकती थी। इन प्रांतीय अदालतों की अध्यक्षता भी यूरोपीय करते थे और 1,000 रुपये तक के मामले सुन सकते थे। इनके ऊपर कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत थी जहाँ गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् भारतीय विशेषज्ञों की सहायता से न्याय करते थे। सदर दीवानी अदालत 1,000 रुपये से ऊपर के मामलों की सुनवाई करता था। 5,000 रुपये मूल्य से अधिक के मुकदमे की अपील सपरिषद् सम्राट के पास की जा सकती थी। इन अदालतों में कार्यविधि के नियम बनाये गये और इन न्यायालयों से संबंधित भारतीय अधिकारियों की योग्यताएँ निर्धारित की गईं। हिंदुओं पर हिंदू तथा मुस्लिमों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी।
फौजदारी न्याय प्रणाली में कॉर्नवालिस को अधिक सावधानी से कार्य करना पड़ा। अभी तक जिला फौजदारी न्यायालय में भारतीय जज ही निर्णय करते थे। लेकिन भारतीयों के प्रति दुराग्रह के कारण कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। अब जिला न्यायाधीश को अपराधियों अथवा व्यवस्था भंग करनेवालों को बंदी बनाने की आज्ञा देने का अधिकर दिया गया। फौजदारी मामलों में सदर निजामत अदालत उच्चतम न्यायालय का कार्य करती थीं। क्षमादान या लघुकरण का अधिकार गवर्नर-जनरल को था।
फौजदारी कानून में सुधार : कॉर्नवालिस ने फौजदारी न्यायालयों का संगठन तो कर दिया था, लेकिन फौजदारी कानूनों में सुधार करना एक कठिन कार्य था। फौजदारी न्यायालयों में काजी न्यायाधीश होता था और मुफ्ती कानून की व्याख्या करता था। फौजदारी न्यायालय की प्रक्रिया और निर्णय दोनों मुस्लिम कानून के अनुसार होता था। लेकिन इस कानून में कई दोष थे, जैसे हत्या के मामले में मृत्युदंड तभी दिया जा सकता था जब हत्या किसी नुकीले हथियार से की गई हो और मृतक का खून निकला हो। अगर मृतक की हत्या पानी में डुबोकर या गला घोंटकर की गई हो तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। मुस्लिम कानून में प्रावधान था कि मृतक का निकट-संबंधी हत्यारे से धन लेकर उसे क्षमा कर सकता था। गवाही कानून में भी कई दोष थे, जैसे-डाकू को सजा देने के लिए दो गवाहों की जरूरत होती थी, लेकिन गवाह नहीं मिलते थे क्योंकि डाकू प्रत्यक्षदर्शियों को मार देते थे। दो गैर-मुसलमानों की गवाही एक मुसलमान गवाह के बराबर मानी जाती थी, एक पुरुष की गवाही दो स्त्रियों के बराबर मानी जाती थी। किसी मुसलमान को हिंदुओं की गवाही पर मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा, मुस्लिम कानून में अंग-भंग करने जैसी बर्बर सजाएँ भी थीं।
कॉर्नवालिस ने 1790-93 के बीच फौजदारी कानून में कुछ सुधार करने का प्रयास किया। उसने दिसंबर 1790 में एक नियम बनाया जिसके अनुसार हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पर अधिक बल दिया गया, न कि हत्या के अस्त्र अथवा ढंग पर। उसने प्रत्येक अवस्था में डाकुओं के लिए मृत्युदंड निर्धारित किया और धन लेकर हत्यारे को क्षमा करने अथवा ‘रक्त का मूल्य’ निर्धारित करना बंद कर दिया। अंग-भंग की सजा बंद कर दी गई और उसके स्थान पर कठोर कैद की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार 1793 ई. में गवाही के मामलों में हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष सभी बराबर कर दिये गये। कॉर्नवालिस ने गवाहों को न्यायालय तक आने के लिए मार्ग व्यय देने की भी व्यवस्था की जिससे कोई अभियुक्त गवाही के अभाव में छूट न जाये। ब्रिटिश संसद ने 1797 में कॉर्नवालिस के इन सुधारों को प्रमाणित कर दिया।
कॉर्नवालिस की पुलिस व्यवस्था (Cornwallis Police System)
कॉर्नवालिस ने पुलिस प्रशासन में भी महत्वपूर्ण सुधार किया क्योंकि बंगाल में घोर अराजकता और अव्यवस्था फैल चुकी थी। कलकत्ता के बाजारों में सूर्यास्त के बाद जाना खतरे से खाली नहीं था। कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए कॉर्नवालिस ने 1788 में एक कमेटी नियुक्त की और उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1791 में पुलिस प्रशासन के नियम बनाये। प्रारंभ में यह व्यवस्था केवल कलकत्ता नगर के लिए थी, लेकिन 1792 में यह पुलिस व्यवस्था सारे बंगाल में लागू की गई।
नये नियमों के अंतर्गत जिलों की पुलिस का भार अंग्रेज दंडनायकों (मजिस्ट्रेट) को दिया गया। प्रत्येक जिले को 400 वर्गमील के क्षेत्रों में विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस थाने तथा चौकियाँ स्थापित की गईं। प्रत्येक थाने में एक दरोगा (थानेदार) और उसकी सहायता के लिए कुछ पुलिस कर्मचारी नियुक्त किये गये। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को पुलिस व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया। पुलिस कर्मचारियों में तत्परता और ईमानदारी लाने के लिए कॉर्नवॉलिस ने पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की तथा चोरों और हत्यारों को पकड़ने पर पुरस्कार देने की व्यवस्था की। यही कारण है कि कॉर्नवालिस को ‘पुलिस व्यवस्था का जनक’ called.
रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल में द्वैध शासन (Robert Clive and Diarchy in Bengal)
कॉर्नवालिस की भारतीय राज्यों के प्रति नीति (Cornwallis’s Policy towards Indian States)
कॉर्नवालिस ने भारतीय राज्यों के मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का पालन करने का प्रयास किया। वह पिट के अधिनियम में की गई घोषणा के अनुसार किसी भारतीय राज्य के विरुद्ध किसी प्रकार के युद्ध की घोषणा करने के पक्ष में नहीं था। फिर भी उसे मैसूर से युद्ध करना पड़ा।
अवध से संबंध: कंपनी की नीति थी कि अवध के नवाब से अधिक से अधिक धन की वसूली की जाए। इसी क्रम में 1775 में वारेन हेस्टिंग्स की परिषद् ने नवाब पर दूसरी संधि थोपी। इसके अनुसार अवध की अंग्रेजी सेना के व्यय के लिए धनराशि 30,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 2,10,000 रुपये मासिक कर दिया गया था। नवाब इतना धन देने की स्थिति में नहीं था जिससे उस पर बकाया राशि बढ़ती जा रही थी। नवाब ने गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस से प्रार्थना की कि उसे अंग्रेजी सेना के व्यय से मुक्त किया जाये। कॉर्नवालिस ने नवाब की प्रार्थना पूर्ण रूप से तो नहीं स्वीकार की लेकिन उसका कुल व्यय घटाकर 50 लाख रुपये वार्षिक कर दिया और नवाब को यह आश्वासन भी दिया कि अंग्रेज रेजीडेंट नवाब के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बदले में नवाब ने वादा किया कि वह अवध में किसी यूरोपीय को कंपनी की सहमति के बिना बसने की अनुमति नहीं देगा।
मराठों से संबंध: मेकफर्सन के काल में महादजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाहआलम के वकील-ए-मुतलक के रूप में बंगाल की चौथ माँगी थी। मेकफर्सन ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने मराठों को आश्वासन जरूर दिया था कि अगर टीपू सुल्तान उनके क्षेत्रों पर आक्रमण करेगा तो वह मराठों की सहायता करेगा। कॉर्नवालिस ने इस संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह टीपू और अंग्रेजों के बीच की गई मंगलौर संधि के विरुद्ध थी।
निजाम से संबंध: कॉर्नवालिस मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के लिए खतरनाक मानता था। इसलिए उसने हैदराबाद के निजाम से घनिष्ठ संबंध रखे। यद्यपि 1785 में टीपू और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि हो चुकी थी लेकिन दोनों पक्षों को एक-दूसरे पर भरोसा नहीं था। अंग्रेजों और निजाम के बीच पहले समझौता हुआ था कि निजाम बसालतजंग की मृत्यु के बाद उत्तरी सरकार का गंटूर जिला अंग्रेजों को दे दिया जायेगा। चूंकि 1782 में बसालतजंग की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए कॉर्नवालिस ने गुंटूर की माँग की। निजाम गुंटूर नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने 1765 की संधि के अनुसार अग्रेजों से टीपू के अधिकार वाले क्षेत्रों की माँग की। कॉर्नवालिस ने 1788 में निजाम पर दबाव डालकर गुंटुर ले लिया और उसको आश्वासन दिया कि जब कभी टीपू के अधिकारवाले क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ जायेंगे, तो उन्हें निजाम को दे दिया जायेगा। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाबत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डुंडास से स्वीकृति भी ले ली थी।
मैसूर से युद्ध: कॉर्नवालिस जानता था कि मैसूर का टीपू कभी भी अंग्रेजों के लिए संकट पैदा कर सकता है। टीपू भी अंग्रेजों को दक्षिणी भारत से निकालने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ था। कॉर्नवालिस ने टीपू से निपटने के लिए निजाम एवं मराठों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाये रखा। उसने निजाम को उन क्षेत्रों को वापस दिलाने का आश्वासन भी दिया था जो हैदरअली ने छीन लिये थे।
मामला उस समय बिगड़ गया जब टीपू ने ट्रावनकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया जो अंग्रेजों का मित्र था। कॉर्नवालिस ने मित्र की सहायता के बहाने 1790 में मैसूर पर हमला बोल दिया। टीपू दो वर्ष तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ाता रहा। अंततः कॉर्नवालिस कोे स्वयं मोर्चा सँभालना पड़ा। संसाधनों के अभाव में टीपू अधिक समय तक संघर्ष नहीं कर सका। कॉर्नवालिस ने बंगलौर और कोयम्बटूर जैसे मैसूर के कई दुर्गों पर अधिकार कर लिया तथा फरवरी, 1792 में श्रीरंगपट्टम की बाहरी रक्षा-दीवार को ध्वस्त कर दिया। विवश होकर टीपू को मार्च, 1792 ई. में श्रीरंगापट्टम की संधि करनी पड़ी। टीपू को 3.30 लाख रुपये युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के साथ ही अपने राज्य का आधा भाग भी देना पड़ा, जिसे अंग्रेजों, मराठों तथा निजाम ने आपस में बाँट लिया। इस प्रकार 1765 के बाद अंग्रेजी राज्य का विस्तार करने का श्रेय कॉर्नवालिस को था।
नेपाल तथा असम: 1784 में हेस्टिंग्स ने नेपाल से व्यापारिक संधि करने के लिए एक दूत काठमांडू भेजा था, लेकिन उसे निराश लौटना पड़ा था। इसके बाद तिब्बत और नेपाल के बीच युद्ध आरंभ हो गया। तिब्बत को चीन से सहायता मिली तो नेपाल ने अंग्रेजों से सहायता माँगी। नेपाल ने 1792 में अग्रेजों से एक व्यापारिक संधि की, जिससे आयात कर में कमी के साथ-साथ नेपाल में अंग्रेज व्यापारियों को आने की अनुमति मिल गई। कॉर्नवालिस ने किर्कपेट्रिक को नेपाल तथा चीन में समझौता कराने के लिए काठमांडू भेजा। किंतु नेपाल का राजा सैनिक सहायता चाहता था, चीन से समझौता नहीं। इसलिए उसने चीन से समझौता होते ही व्यापारिक संधि को भंग कर दिया।
आसाम के राजा ने, जिसे गद्दी से हटा दिया गया था, कॉर्नवालिस की सहायता मॉँगी। कॉर्नवालिस ने कैप्टन वाल्स को आसाम भेजा, जिसने राजा को गद्दी पर बिठाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उसके वापस आते ही स्थानीय नागरिकों ने राजा को फिर गद्दी से हटा दिया।
इस प्रकार अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा तथा विस्तार के लिए कॉर्नवालिस ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। यह अंग्रेजों की धूर्तता थी कि वे नैतिकता का प्रदर्शन करते थे और बार-बार भारत में अपने राज्य का विस्तार न करने का दंभ भरते थे। लेकिन अवसर मिलते ही उनकी साम्राज्यवादी लिप्सा जाग उठती थी और वे भारतीय राज्यों को हड़प लेते थे। इसी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत ही अंग्रेजों ने निजाम से गुंटर और टीपू से आधा राज्य हड़प लिया था।
कॉर्नवालिस का मूल्यांकन (Evaluation of Cornwallis)
लॉर्ड कॉर्नवालिस मूलतः एक सैनिक था, लेकिन भारत में उसने प्रशासनिक सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया और एक व्यापारिक कंपनी के कर्मचारियों को प्रशासकों में परिवर्तित कर दिया। उसने अपने कॉर्नवालिस कोड के द्वारा प्रशासन के विस्तृत नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया और उसे स्थायित्व प्रदान किया। उसने सार्वजनिक सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया और कंपनी के शासन को न्यायिक व प्रशासनिक दो भागों में बाँट दिया। कॉर्नवालिस ने कंपनी की सेवा का जो रुप तय किया, वही आगे चलकर इंपीरियल सिविल सर्विस के रूप में विकसित हुआ। इसलिए उसे भारत में ‘नागरिक सेवा का जनक’ भी माना जाता है। भूराजस्व, कॉर्नवालिस प्रणाली तथा न्यायिक सेवा के क्षेत्र में अपने महत्त्वपूर्ण सुधारों के कारण वह आज भी अमर है।
यह सही है कि कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग्स या वेलेजली जैसा प्रतिभाशाली नहीं था। उसमें मौलिक प्रतिभा भी नहीं थी और न ही वह सर जान शोर या चार्ल्स ग्रांट के समान विशेषज्ञ ही था। फिर भी, उसने अपने अनुशासन, नैतिकता तथा ईमानदारी से संचालकों तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के आदेशों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किया और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अंग्रेजी सरकार के प्रति लोगों में पनपी घृणा की भावना को काफी हद तक कम करने में सफल रहा।
प्रायः यह माना जाता है कि कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग्स के कार्य को पूरा किया। यह सही है कि हेस्टिंग्स की नीव पर ही कॉर्नवालिस ने प्रशासन का निर्माण किया। किंतु यदि हेस्टिंग्स कुछ समय और मिलता तो शायद वह प्रशासन का निर्माण करने में भी सफल हो जाता। हेस्टिंग्स को पता था कि कंपनी के कर्मचारी तब तक ईमानदार नहीं हो सकते, जब तक उन्हें अच्छा वेतन नहीं दिया जायेगा। उसने राजस्व कर्मचारियों को 19 प्रतिशत कमीशन देना आरंभ भी कर दिया था, लेकिन वह कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने में असफल रहा। कॉर्नवालिस को पिट और डुंडास का समर्थन प्राप्त था, अतः वह वेतन बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार को रोकने में सफल रहा।
न्याय के क्षेत्र में हेस्टिंग्स ने सुधार किये थे। वह भी मुस्लिम फौजदारी कानून के स्थान पर ब्रिटिश कानून लाने का पक्षधर था। कॉर्नवालिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राजस्व तथा दीवानी का पृथक्करण था। किंतु राजस्व विभाग को दीवानी अधिकारों से पृथक् करने का कार्य हेस्टिंग्स ने ही आरंभ किया था, जिसे कॉर्नवालिस ने पूरा किया। हेस्टिंग्स राजस्व-निर्धारण और संग्रह की समस्या के लिए भी व्यवस्था कर रहा था। कॉर्नवालिस का स्थायी बन्दोबस्त का प्रमुख कारण संचालकों का आदेश था। इस प्रकार आदेश मिलने पर हेस्टिंग्स भी स्थायी बंदोबस्त कर सकता था।
कॉर्नवालिस के शासनकाल की संचालकों तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने प्रशसा की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका आभार प्रकट करते हुए उसे 20 वर्ष के लिए 25.000 पौंड की वार्षिक पेंशन प्रदान की थी। पश्चिमोत्तर भारत यात्रा के दौरान 5 अक्टूबर, 1805 को गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई।
<वारेन हेस्टिंग्स के सुधार और नीतियाँ
आजाद हिंद फौज और सुभाषचंद्र बोस